बिना लाइसेंस के मांस बेचने पर लगाया अर्थदंड

पौड़ी

बिना लाइसेंस के धुमाकोट क्षेत्र में मांस बेचना एक विक्रेता को भारी पड़ गया है। न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने इस विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदण्ड लगाया है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अजब सिंह रावत ने बताया कि विभाग ने करीब 6 महीने पहले धुमाकोट तहसील के विक्रेता सौरभ निवासी 95- कसाना मल्ला के मांस की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संबंधित मांस विक्रेता के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया। जिसकी सुनवाई न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी ने नियम विरूद्व मटन, चिकन व मछली का मांस बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है।

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