ग्रामीणों को दी उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी

रुड़की

निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति ने सेठपुर गांव में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। शिविर में ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार बताए गए। तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव सिविल जज अनुराग त्रिपाठी ने सेठपुर प्राथमिक स्कूल में आयोजित शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संविधान में हम सभी को समान अधिकार दिए हैं। ये अधिकार क्या हैं, इनका हमें क्या लाभ मिल सकता है। इसका सभी को पता होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने रोजगार गारंटी कानून, सेवा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून के बारे में बताया। एसएसआई मनोज गैरोला ने पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। साथ ही साइबर क्राइम से बचने की हिदायत दी। अधिवक्ता चौधरी भूप सिंह ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 125 में बुजुर्ग माता-पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण भत्ता लेने का अधिकार दिया गया है।

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