बाल श्रमिक से कार्य कराने पर प्रतिष्ठान स्वामी के खिलाफ केस दर्ज
रुद्रपुर
श्रम विभाग ने छापेमारी कर एक प्रतिष्ठान पर किशोर को श्रमिक का कार्य करते पाया। श्रम परिवर्तन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रतिष्ठान स्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया है। श्रम परिवर्तन अधिकारी विपिन कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि बीती 29 नवंबर को बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास अभियान के अन्तर्गत श्रम विभाग टीम ने टास्क फोर्स टीम के साथ दरऊ रोड पर निरीक्षण किया। इस दौरान मै. किसान इंजीनियरिंग वर्क्स में 15 वर्षीय किशोर कार्य करता हुआ पाया गया। विपिन कुमार ने आरोप लगाया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक का किसी भी प्रकार के व्यवसाय एवं प्रक्रिया में कार्य कराना तथा 18 वर्ष से कम के आयु वर्ग के किशोरों से श्रमिकों के कार्य लेना निषेध और संज्ञेय अपराध है। पुलिस ने तहरीर के आधार प्रतिष्ठान के स्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया है।