नशा तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

नशे के खिलाफ मोर्चा कसते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भतरौजखान क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में लिप्त तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्यवाही थानाध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में की गई। मामला एक फरवरी का है जब भतरौजखान पुलिस ने वाहन संख्या यूके 04-आर-5051 स्विफ्ट डिजायर से दो आरोपियों जीवन आर्या उर्फ जग्गू और रोहित कुमार के कब्जे से 42.515 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये की बताई गई थी। तीसरा आरोपी भूपेश कुमार इस दौरान फरार हो गया था, जिसे बाद में चार मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि तीनों आरोपी मिलकर भतरौजखान सहित अन्य क्षेत्रों में संगठित गिरोह के रूप में नशे का कारोबार चला रहे थे और अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे थे। ये लोग युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलकर समाज को मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति पहुँचा रहे थे। इस पूरे नेटवर्क का नेतृत्व जीवन आर्या उर्फ जग्गू कर रहा था, जिसके खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज है। भूपेश कुमार पर एनडीपीएस एक्ट के दो और आबकारी अधिनियम का एक मामला दर्ज है, जबकि रोहित कुमार के खिलाफ भी एनडीपीएस का एक मामला लंबित है। छह मई को तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना भतरौजखान में गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है और नशे के व्यापार से अर्जित संपत्ति पाए जाने की स्थिति में जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

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