वसूली वारंट की तामीली न होने पर कोतवाल कोर्ट में तलब

काशीपुर

भरण पोषण की रिकवरी का वारंट तामील नहीं कराने पर परिवार न्यायालय की न्यायाधीश ने रामनगर कोतवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वांरट की तामीली कराकर उन्हें 06 जनवरी, 2024 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। शालिनी पाल बनाम विवेक पाल उर्फ बिट्टू के भरण पोषण वाद में परिवार न्यायालय में पति भवानीगंज रामनगर निवासी विवेक को हर्जा खर्चा देने के आदेश दिए हैं। लेकिन विवेक ने भरण पोषण की राशि करीब 30 हजार रुपये की रकम जमा नहीं की है। इस पर अदालत ने विवेक के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर दिए। रजिस्टर्ड डाक से रिकवरी वारंट भेजे जाने के बावजूद रामनगर पुलिस ने वारंट तामील नहीं कराए। इस पर परिवार न्यायालय की जज मोनिका मित्तल ने रामनगर कोतवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने छह जनवरी से पूर्व वसूली वारंट का निष्पादन करने और इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कोतवाल रामनगर को कोर्ट में तलब किया है।

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