चेक बाउंस होने पर आरोपी को दो माह की सजा
काशीपुर। द्वितीय एसीजे की अदालत से चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो माह की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बाजपुर रोड श्यामपुरम कॉलोनी निवासी झरना देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 04 अगस्त 2021 को कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था उसके परिचित ग्राम करनपुर निवासी सुनील कुमार ने फरवरी 2020 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में उन्होंने 1.30 लाख रुपये अपने खाते से उसके खाते में आरटीजीएस कर दिए और सत्तर हजार रुपये नकद दे दिए। तकादा करने पर उसने 50 हजार रुपये की राशि का एक चेक उसके पति अवनीत कुमार के नाम दिया। बाकी डेढ़ लाख रुपये उन्होंने नकद लौटाने का भरोसा दिलाया। बताया 21 जून 2021 को खाते में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी सुनील को एनआई एक्ट का दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास की सजा सुनाई।