कन्टेनमेंट जोन में अनुमन्य व्यक्ति को छोडकर अन्य का प्रवेश और निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित: जिला मजिस्टेट

सहारनपुर

जिला मजिस्टेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद के चिन्हित कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के आवागमन अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में पूर्व में जारी किये गये समस्त पास एवं अनुमति पत्र निरस्त किये गये है। उन्होने कहा कि वर्तमान में जनपद में 703 कन्टेनमेंट जोन घोषित किये गये है।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन व्यवस्था को सुदृढ करने तथा कन्टेनमेंट जोन को सील करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कोविड पाजिटिव केसों का निवास पाया गया है अर्थात कन्टेनमेंट जोन की सीमाए जिन्हे कि बैरियर लगाकर चिन्हित कर दिया गया है के भीतर पुलिस कर्मीए स्वास्थ्य कर्मीए सफाईकर्मीए दैनिक आपूर्ति कर्मी एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुमन्य व्यक्ति को छोडकर प्रवेश एवं निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा कि आदेश के प्रवर्तन परिवाद दाखिल करनेए एफ0आई0आर0 दर्ज करनेए विधि द्वारा विहित प्रक्रिया में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की होगी।

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